हरियाणा में 12 प्रतिशत तक बढ़ी किफायती आवास की कीमतें
चंडीगढ़, 24 मार्च (हि.स.)। हरियाणा में किफायती आवास नीति-2013 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मंगलवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। कैबिनेट ने हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 9ए के तहत यह बदलाव किया है।
संशोधन का उद्देश्य किफायती आवास परियोजनाओं को प्रोत्साहन देना और लक्षित लाभार्थियों तक सही दर पर घर पहुंचाना है। कैबिनेट ने उद्योग संगठनों और डेवलपर्स से प्राप्त अनुरोधों का ध्यान रखते हुए यह कदम उठाया।
हरियाणा में एजीएच (अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग) परियोजनाओं के तहत अब अपार्टमेंट यूनिट्स की आवंटन दरों में औसतन 10 से 12 प्रतिशत तक वृद्धि की है। गुरुग्राम में अब 5575 रुपये प्रति वर्गगज की दरें तय की हैं। वहीं बाल्कानी के लिए अतिरिक्त 1300 रुपये वर्ग फुट (अधिकतम 1 लाख 30 हजार) देने होंगे। फरीदाबाद व सोहना में यह दर 5 हजार 450 रुपये प्रति वर्ग फुट होगी। बाल्कानी की दरें सभी शहरों में एक समान रहेंगी।
इसी तरह से प्रदेश के अन्य हाई और मीडियम पोटेंशियल शहरों में अफोर्डेबल फ्लैट्स के लिए अब उपभोक्ताओं को 5 हजार 50 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से पैसा देना होगा। वहीं लो-पोटेंशियल शहरों के लिए 4 हजार 250 रुपये प्रति वर्ग फुट की दरें तय की हैं। यह दरें उन सभी लाइसेंसों पर लागू होंगी जिनमें अभी तक आवंटन नहीं हुआ है। जिन मामलों में आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं, वहां संशोधित दर के अनुसार अंतर राशि सफल आवेदकों से वसूली जाएगी, लेकिन ड्रा पुराने आवेदन के आधार पर ही आयोजित किया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

