फरीदाबाद: भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज हुई पहली एफआईआर

फरीदाबाद: भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज हुई पहली एफआईआर
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फरीदाबाद: भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज हुई पहली एफआईआर


थाना खेडीपुल में धारा 80, 85 व 3(5) बीएनएस के अंतर्गत दर्ज किया गया अभियोग

फरीदाबाद, 01 जुलाई (हि.स.)। पूरे भारतवर्ष की तरह जिला फरीदाबाद में भी पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य के मार्गदर्शन में तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 लागू हो चुके है। एक जुलाई से घटित हुए अपराधों के संबंध में अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किए जाएगे।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार को फरीदाबाद पुलिस द्वारा थाना खेडी पुल में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80, 85 व 3(5) के अंतर्गत पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 289 पंजीकृत की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता चंद्रभान वासी सेक्टर-2 पलवल द्वारा आरोप लगाए गए है कि अप्रैल 2021 में उसने अपनी बेटी जया शर्मा की शादी सेक्टर-85 निवासी अंकुर शर्मा के साथ की थी परंतु शादी के बाद से ही उसका दामाद व ससुराल पक्ष उसकी लडकी को कम दहेज लाने के लिए ताने मारने लगे और दहेज देने के लिए प्रताडित करने लगे तथा उसकी लडकी को मायके में आने जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और परिवार से भी बात नहीं करने देते थे।

करीब 4 माह पहले उसकी बेटी जया को पुत्री हुई थी, मेरी बेटी का ससुराल पक्ष छूछक में दिए गए सामन से खुश नहीं थे और लडकी से 5 लाख रुपए लाने की मांग करते रहे। दिनांक 01 जुलाई को सुबह समय 3.10 बजे लडकी के ससुर अनिल शर्मा ने सूचना दी कि जया की तबियत खराब होने पर अमृता अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इसके 10 मिनट उपरांत दोबारा से सूचना प्राप्त हुई कि जया शर्मा की मृत्यु हो गई है। जिसपर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया है। यदि यह अभियोग आईपीएस के अंतर्गत पंजीकृत होता तो धारा 304बी,498ए,34 का अपराध बनता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हिन्दुस्थान समाचार/मनोज

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