फरीदाबाद: 324 शस्त्र लाइसेंस किए रद्द, 128 शस्त्र लाइसेंस धार किए सस्पेंड
आर्म लाइसेंस की शर्त व नियमों का उल्लंघन करने वाले लापरवाह लाइसेंस धारकों के खिलाफ की गई कार्रवाई
फरीदाबाद, 1 मार्च (हि.स.)। संयुक्त पुलिस आयुक्त ओपी नरवाल ने शुक्रवार को शहर के 324 शस्त्र धारकों के लाइसेंस रद्द किए हैं। शस्त्र लाइसेंस नियमों के अनुसार समय समय पर शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य है। जो कि एक जरूरी प्रक्रिया है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर ओपी नरवाल द्वारा ऐसे 128 सशस्त्र धारकों के लाइसेंस को सस्पेंड किए गए।
खुद की सुरक्षा व हथियार की प्रति गैर जिम्मेदार रवैया रखने वाले सशस्त्र लाइसेंस धारक रिन्यू/नवीनीकरण न कराए जाने के बारे में संतोषजनक कारण नहीं बता पाए और उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शस्त्र लाइसेंस का लाइसेंस धारक को नवीनीकरण की तारीख़ से 60 दिन पहले सरल पोर्टल पर अप्लाई करना होता है ताकि समय रहते लाइसेंस रिन्यू हो सके। लाइसेंस पॉलिसी के मुताबिक लाइसेंस धारक के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है जिसमे जांचा जाता है कि लाइसेंस धारकों की कैपेबिलिटी क्षमता क्या है क्या आंखों की रोशनी ठीक है, फिजिकल फिटनेस इत्यादि कैसी है, जिसके लिए शस्त्र धारकों का मेडिकल फिटनेस करवाकर सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है और शस्त्र की कंडीशन के लिए आम्र्स लाइसेंस ब्रांच में हथियार विशेषज्ञ चेक करता है।
स्क्रूटनी करने पर पाया गया की 183 लाइसेंस धारक ऐसे हैं, जिन्हें लाइसेंस रिन्यू करवाए 11 साल से अधिक हो चुके हैं तथा 11 ऐसे हैं,10 साल से अधिक हो चुके 15 ऐसे है, 9 साल से अधिक 20, 8 साल से अधिक 35, 7 साल से अधिक 29, 6 साल से अधिक 28 तथा 5 साल से अधिक 44 ऐसे हैं। जिन्हें 4-5 साल हो चुके हैं. ऐसे ग़ैर ज़िम्मेदार शस्त्र धारकों की लिस्ट बनायी जा रही है। आर्म लाईसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले 128 शस्त्र लाइसेंस धारकों के लाइसेंस सस्पेंड किये गए है। रद्द किए गए लाइसेंस में 121 लाइसेंस मृत्यु होने के कारण रद्द किए गए है तथा 2 लाइसेंस मुकदमा दर्ज होने के कारण रद्द किए गए है।
हिन्दुस्थान समाचार/मनोज/संजीव
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