फतेहाबाद: जमानत के लिए कोर्ट में दिया झूठा हलफनामा, रीडर ने दर्ज करवाया केस
फतेहाबाद, 19 जनवरी (हि.स.)। सीजेएम कोर्ट में एक व्यक्ति द्वारा जमानत के लिए झूठा हलफनामा देने का एक मामले सामने आया है। इस मामले में सीजेएम कोर्ट के रीडर की शिकायत पर शुक्रवार को फतेहाबाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में सीजेएम फतेहाबाद अंबरदीप सिंह कोर्ट के रीडर यादविन्द्र सिंह नेहरा ने कहा है कि 26 नवम्बर 2023 को दर्ज चोरी के एक मामले में आरोपी मनीष वर्मा उर्प दीपक की ओर से कुलदीप सिंह निवासी सहनाल द्वारा सीजेएम कोर्टमें जमानत बांड भरे गए थे। कोर्ट में जमानत बांड भरते समय कुलदीप सिंह ने हलफनामा दिया था कि उसने कभी भी किसी अन्य मामले में जमानत बांड नहीं भरा है। रीडर ने कहा कि जब उन्होंने जमानत बांड प्रस्तुत करते समय जमानतकर्ता से विशेष रूप से पूछा था कि उसने किसी अन्य मामले में जमानत बांड दिया है लेकिन फिर भी कुलदीप सिंह ने किसी अन्य मामले में जमानत बांड न भरने की बात कही थी। इसके बाद जब जमानत मॉडयूल की जांच जमानत के आधार कार्ड नंबर को डालकर की गई तो पाया कि कुलदीप सिंह ने 2020 में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत एक मामले में 5 जनवरी 2024 को आरोपी कृष्ण कुमार की जमानत बांड भरा हुआ था। रीडर ने आरोप लगााय कि आरोपी कुलदीप सिंह ने अदालत में किसी अन्य मामले में जमानत बांड प्रस्तुत न करने के सम्बंध में झूठा हलफनामा दायर करके अदालत को धोखा देने की कोशिश की है। इस पर रीडर ने इस बारे पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
हिन्दुस्थान समाचार/अर्जुन/संजीव
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