एक मंजिल पर एक से अधिक फ्लैट हुए तो मिलेंगे अलग-अलग बिजली कनेक्शन

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-डीएचबीवीएन की याचिका पर एचईआरसी में होगी सुनवाई

चंडीगढ़, 04 अक्टूबर (हि.स.)। हरियाणा के आवासीय क्षेत्रों में एक मंजिल पर एक से अधिक मकानों में अब अलग-अलग बिजली कनेक्शन दिए जाने की तैयारी हो गई है। लंबे समय से उपभोक्ताओं की मांग तथा गुरुग्राम समेत कई जिला अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों के बाद इस मुद्दे पर हरियाणा विद्युत नियामक आयोग द्वारा छह अक्टूबर को जनसुनवाई आयोजित की जाएगी।

इस सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हरियाणा के मेट्रो शहरों विशेषकर गुरुग्राम तथा फरीदाबाद में विकसित हो रही ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में अक्सर एक फ्लोर पर एक से अधिक मकान हैं। वर्तमान में फ्लोर में केवल एक कनेक्शन दिया जा रहा है। जिस कारण अक्सर इन मकानों में रहने वाले लोगों के झगड़े होते रहते हैं।

इसी को आधार बनाते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने एक ही मंजिल पर निर्मित बहु-फ्लैटों / हरियाणा भवन संहिता के उल्लंघन में बनाए जा रहे फ्लैटों को बिजली कनेक्शन जारी करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने हेतु हरियाणा विद्युत विनियामक बोर्ड के समक्ष याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता एक ही मंजिल पर निर्मित कई फ्लैटों के लिए अलग-अलग बिजली कनेक्शन प्रदान करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने और नियमों में उपयुक्त संशोधन करने की मांग की है।

वर्तमान में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें एक ही फ्लोर पर बने एक से अधिक मकानों को अलग-अलग कनेक्शन दिए जा सके। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के पास ऐसे ढेरों आवेदक तथा ज्ञापन हैं, जिनमें यह मांग उठाई गई है। एचईआरसी के समक्ष दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया गया है।

नए नियमों के ड्राफ्ट में कहा गया है कि एक व्यक्ति के स्वामित्व वाली या लीज अथवा किराए पर लिया गया विभाजित परिसर में एक अलग इकाई है। एक बहुमंजिला इमारत में, यदि संपत्ति का शीर्षक या रजिस्ट्री मंजिल वार है या मालिक किराए नामा प्रस्तुत करता है, तो अलग मंजिल वार कनेक्शन दिया जा सकता है। डीएचबीवीएन ने कहा है कि एक तरफ अदालत के आदेश हैं और दूसरी तरफ हरियाणा भवन संहिता का उल्लंघन है। ऐसे में बिजली कनेक्शन के संबंध में कोई ठोस निर्णय लिया जाना जरूरी है। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने इस संबंध में छह अक्टूबर को जनसुनवाई आयोजित की है। इसमें आम जनता तथा संबंधित हित धारक भाग ले सकेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

Livevns.news Desk
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