हिसार : हत्या के आठ वर्ष पुराने मामले में आठ दोषी करार

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हिसार : हत्या के आठ वर्ष पुराने मामले में आठ    दोषी करार


अदालत शुक्रवार को सुनाएगी दोषियों को सजा

हिसार, 28 नवंबर (हि.स.)। एडीजे गगनदीप मित्तल

की अदालत ने जिले के नारनौंद क्षेत्र के गांव रोशनखेड़ा में करीब आठ साल पहले पुरानी

रंजिश के चलते व्यक्ति की हत्या करने के मामले में 8 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

इन दोषियों को शुक्रवार को सजा सुनाएगी। दोषियों में सोनू, बेधड़क, वीरेंद्र, समुन्द्र,

अजमेर, नितिन, कर्मबीर व कुलबीर शामिल है।

सरकारी वकील विजेंद्र सिंह ने गुरुवार को बताया

कि दोषियों ने पुरानी रंजिश के चलते रोशनखेड़ा के बलजीत व उसके परिवार पर घर में घुसकर

हमला किया था। इस दौरान बलजीत की मौके पर मौत हो गई थी। नारनौंद पुलिस ने मृतक के भाई

वजीर की शिकायत पर 27 जुलाई 2016 को केस दर्ज किया था। नारनौंद थाना पुलिस को दी शिकायत

में रोशनखेडा निवासी वजीर ने बताया कि वह खेतीबाड़ी का काम करता है। घटना के दिन वह

शाम 5 बजे अपने भाई बलजीत के मकान के सामने खड़ा था। इस दौरान गांव के ही सोनू, विरेंद्र,

कुलबीर, कर्मबीर, अजमेर, समुद्र, नितिन, बेधड़क सहित अन्य लोग उसके भाई के मकान में

घुसे। उनके हाथों में तेजधार हथियार थे। सभी हमलावरों ने अचानक भाई बलजीत, बलबीर, सुनील,

सुनीता, नवीन, नेहा व नैनसी पर जान लेवा हमला बोल दिया। उसने बताया कि इस दौरान उसके

भाई बलजीत को सभी ने मिलकर चोटें मारी, जिस कारण मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। शोर

सुनकर रामफल, फूल कुमार, सूरजभान भी मौके पर आ गए। उसके भाई व उसके परिवार को छुड़वाने

लगे तो हमलावरों ने उनको भी चोट मारी। इस दौरान हमलावर धमकी देकर वहां से चले गए। इसी

मामले में अदालत ने गुरुवार को इन आरोपियों को दोषी करार दिया है, जिन्हें शुक्रवार

को सजा सुनाई जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

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