यमुनानगर: हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवरों ने किया विरोध प्रदर्शन
यमुनानगर, 2 जनवरी (हि.स.)। केंद्र सरकार द्वारा पारित सड़क दुर्घटना में नए हिट एंड रन कानून के विरोध में मंगलवार को भाईचारा ट्रक और ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में ट्रक चालकों ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति और केंद्रीय गृहमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
एसोसिएशन के प्रधान गुरबाज सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन नया कानून पारित किया गया। यह जनता के खिलाफ एक काला कानून है और हम इसकी वापसी की मांग करते है। उन्होंने कहा कि यह केवल ट्रक और बस चालकों के ड्राइवर के ही नहीं, बल्कि आमजन को भी प्रभावित करने वाला कानून है। किस कानून के तहत 10 साल की सजा मिलेगी। और 7 लाख रूपये तक जुर्माना देना होगा। और अगर आप पुलिस को इसकी सूचना देते हैं तो भी आपको 5 लाख रूपये का जुर्माना देना होगा।
उन्होंने कहा कि दुर्घटना होने पर अगर मौके से ड्राइवर ना जाए तो जनता के द्वारा उसे पीट-पीट कर मार दिया जाता है। इस डर से वह वहां से जान बचाने के लिए भागता है। लेकिन इस दोधारी तलवार वाले कानून से तो सजा 10 साल की और जुर्माना भी 7 लाख रुपये का ड्राइवर को देना होगा। गरीब ड्राइवर जो 10 हजार रूपये महीने की नौकरी करता है। वह 10 लाख रुपये का जुर्माना कैसे देगा।
उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस कानून को सरकार जल्द से जल्द वापस ले। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया है और इसका प्रभाव जल्द ही आमजन पर पड़ने वाला है। उन्होंने कहा अनिश्चित कालीन हड़ताल होने से लोगों को सब्जी, पेट्रोल, दूध जैसी रोजमर्रा की चीजों का मिलना बंद जाएगा। और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस मौके पर ड्राइवरों ने प्रशासन व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
हिन्दुस्थान समाचार/अवतार/संजीव
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