हिसार : चिन्हित अपराध के तहत आने वाले मामलों में दो माह से लंबी तारीखें न मिले

हिसार : चिन्हित अपराध के तहत आने वाले मामलों में दो माह से लंबी तारीखें न मिले
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हिसार : चिन्हित अपराध के तहत आने वाले मामलों में दो माह से लंबी तारीखें न मिले


उपायुक्त प्रदीप दहिया ने न्यायवादियो को दी हिदायत

हिसार, 29 जून (हि.स.)। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने निर्देश दिए हैं कि जो मामले चिन्हित अपराध योजना के तहत आते है, पुलिस विभाग उनकी पूरी गहनता से जांच कर रिपोर्ट तैयार करें। चिन्हित अपराध के मामलों में न्यायवादी ट्रायल जल्द से जल्द पूर्ण करवाएं और यह ध्यान रखें कि बिना किसी ठोस कारणों के इस प्रकार के मामलों में दो माह से लंबी तारीखें न मिले। अगर किसी केस में जांच अधिकारी की लापरवाही के कारण कोई अपराधी छूटता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त प्रदीप दहिया ने शनिवार को चिन्हित अपराध योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। बैठक में उपायुक्त प्रदीप दहिया को अवगत करवाया गया कि मई माह में चिन्हित अपराध के तहत हिसार पुलिस जिले में कुल 129 केस हैं जिनमें से जिन 30 केस पर निर्णय आया हैं। इनमें से 20 केस में सजा मिली हैं व 10 केस में बरी हो गए हैं। बाकी 99 केस में 9 केस महिला अपराधों से संबंधित, 55 केस एनडीपीएस से संबंधित, 11 मुकदमे हत्या से संबंधित, 7 केस पेपर लीक से संबंधित, 13 केस फिरौती व डकैती से संबंधित, 1 केस चिटफंड से संबंधित व 3 केस अन्य मामलों से संबंधित दर्ज हैं। इसी तरह मई माह में चिन्हित अपराध के तहत हांसी पुलिस जिले में कुल 64 केस हैं जिनमें से जिन 14 केस पर निर्णय आया हैं, उनमें से 9 केस में सजा मिली हैं व 5 केस में बरी हो गए हैं। बाकी 50 केस में 4 केस महिला अपराधों से संबंधित, 31 केस एनडीपीएस से संबंधित, 13 मुकदमे हत्या से संबंधित, 02 केस फिरौती व डकैती से संबंधित दर्ज हैं। हिसार पुलिस जिले में 30 केस व हांसी पुलिस जिले में 24 केस ऐसे हैं जो 3 वर्ष से अधिक समय से लंबित है, उपायुक्त ने इनके स्पीडी ट्रायल करने पर जोर दिया।

पिछले महीने उपायुक्त प्रदीप दहिया की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई थी कि जो भी न्यायवादी सक्रियता व मेहनत से आरोपियों को सजा दिलाएंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। मई माह के लिए उप-जिला न्यायवादी पवन वीर को सर्वश्रेष्ठ अभियोजक से पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने पुलिस विभाग को निर्देश दिये कि चिह्नित अपराध में कोर्ट में जाने से पहले अच्छी तरह जांच कर गंभीर व सनसनीखेज मामलों की रिपोर्ट बनाएं और सुनिश्चित करें कि दोषी छूटने न पाएं।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव

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