सोनीपत: बार-बार हथियार रखने वाले बदमाश की दूसरी जमानत याचिका खारिज

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सोनीपत, 06 अक्टूबर (हि.स.)। सोनीपत

की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा गोयल की अदालत ने अवैध हथियार रखने के मामले में

जेल में बंद आदतन बदमाश शुभम की दूसरी नियमित जमानत याचिका मंगलवार काे खारिज कर दी। अदालत ने आरोपी

के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और उसके आचरण को देखते हुए जमानत देना सुरक्षित नहीं माना।

मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर 2026 को होगी।

जानकारी

के अनुसार, सीआईए वेस्ट जोन की टीम ने भैंसवाल कलां निवासी शुभम को 13 सितंबर को देसी

पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। उस समय वह सोनीपत में ककरोई रोड

स्थित पीपल वाली गली में रह रहा था। सीआईए के एएसआई विजयवीर की शिकायत पर सिटी थाने

में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक

हिरासत में भेज दिया गया था।

जेल

में रहते हुए आरोपी ने दूसरी बार नियमित जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की। बचाव

पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपी निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। वकील के अनुसार

कथित हथियार और कारतूस पुलिस के कब्जे में हैं तथा जांच से जुड़ी प्रक्रिया पूरी हो

चुकी है। उन्होंने कहा कि आरोपी 13-14 सितंबर 2026 से न्यायिक हिरासत में है और सुनवाई

में समय लग सकता है। सरकारी

वकील ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि आरोपी के पास से 30 बोर का अवैध हथियार बरामद

हुआ है। उसके खिलाफ पहले से चार गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें तीन मामले आर्म्स

एक्ट से जुड़े हैं। अदालत ने माना कि जमानत मिलने के बाद आरोपी दोबारा इसी तरह के अपराध

में शामिल हो सकता है। अदालत ने उसके पिछले रिकॉर्ड और आचरण को देखते हुए जमानत देने

से इनकार कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना

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