हिसार : बीकानेर मंडल में अनधिकृत चेन पुलिंग पर शिकंजा, 122 मामले दर्ज

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हिसार : बीकानेर मंडल में अनधिकृत चेन पुलिंग पर शिकंजा, 122 मामले दर्ज


आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए 65 हजार रुपये से

अधिक जुर्माना वसूला

96 मामलों में अदालत का फैसला आया

हिसार, 06 अक्टूबर (हि.स.)। ट्रेनों में बिना

उचित कारण चेन पुलिंग कर रेल संचालन बाधित करने वालों के खिलाफ बीकानेर रेल मंडल में

रेलवे सुरक्षा बल ने कार्रवाई तेज कर दी है। यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के समयबद्ध

एवं सुचारु संचालन को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ की ओर से अनधिकृत चेन पुलिंग के मामलों

की लगातार निगरानी की जा रही है।

प्रवक्ता अमित सुदर्शन ने मंगलवार को बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक अप्रैल से 30 सितंबरतक

बीकानेर रेल मंडल में अनधिकृत चेन पुलिंग के 122 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में

नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 65 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है।

दर्ज मामलों में से 96 मामलों में न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जा चुका है, जबकि शेष

मामलों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है।

रेल प्रशासन के अनुसार बिना उचित एवं वैध कारण

के ट्रेन की चेन खींचना रेलवे नियमों के तहत दंडनीय अपराध है। अनधिकृत चेन पुलिंग के

कारण ट्रेन को अनावश्यक रूप से रोकना पड़ता है, जिससे रेल संचालन प्रभावित होता है

और अन्य यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेल प्रशासन ने यात्रियों

से अपील की है कि आपातकालीन चेन का इस्तेमाल केवल वास्तविक आपातकालीन स्थिति में ही

करें। बीकानेर रेल मंडल ने यात्रियों से रेल नियमों का पालन करने का आह्वान करते हुए

स्पष्ट किया है कि अनधिकृत चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ आरपीएफ की कार्रवाई आगे

भी लगातार जारी रहेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

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