हिसार : बिना पूर्व अनुमति छुट्टी पर जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर नकेल
हरियाणा रोडवेज निदेशक धीरेंद्र खड़गटा ने जारी किए कड़े निर्देश
हिसार, 19 अगस्त (हि.स.)। हरियाणा रोडवेज में बिना बताए और बिना मंजूरी के
मनमर्जी से छुट्टियों पर जाने की प्रवृत्ति पर विभाग ने पूरी तरह अंकुश लगा दिया है।
विभागीय कामकाज को सुचारू बनाने और कार्यालयों में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य
परिवहन निदेशक धीरेंद्र खड़गटा ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। विभाग के संज्ञान में
आया था कि कई अधिकारी व कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई लिखित आवेदन दिए या
सूचित किए अचानक छुट्टी (विशेषकर कैजुअल लीव) पर चले जाते हैं, जिससे प्रशासनिक कार्य
और रिकॉर्ड का रखरखाव बुरी तरह प्रभावित होता है।
जारी आदेशों के अनुसार, अब किसी भी प्रकार का अवकाश लेने से पहले सक्षम अधिकारी
से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि किसी असाधारण या आपातकालीन
परिस्थिति में पूर्व स्वीकृति संभव न हो, तो ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के अधिकारियों को
उसी दिन निदेशक को सीधे फोन या व्हाट्सऐप के जरिए कारण सहित सूचित करना होगा। ग्रुप-सी
और ग्रुप-डी के कर्मचारियों को अपने संबंधित जेडीएसटी को फोन या व्हाट्सऐप पर अनिवार्य
रूप से जानकारी देनी होगी। दफ्तर लौटते ही कर्मचारियों को तुरंत अपनी छुट्टी का औपचारिक
अनुमोदन कराना होगा और सभी आवेदन केवल निर्धारित प्रपत्र पर ही स्वीकार किए जाएंगे।
निदेशक ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना पूर्व अनुमति या बिना सूचना के छुट्टी
पर जाने के मामलों को अति गंभीर माना जाएगा और इसके लिए संबंधित अधिकारी या कर्मचारी
स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए
मुख्यालय के संयुक्त निदेशकों, चंडीगढ़ के वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता, प्रदेश के सभी
महाप्रबंधकों और शाखा प्रभारियों को इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश
दिए गए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

