नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की सजा
रोहतक, 20 दिसंबर (हि.स.)। एडिशनल सैशन जज ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल की सजा व 25 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह महीने और अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया है। शिवाजी कालोनी थाना के अंतर्गत न्यू राजेन्द्रा कालोनी निवासी युवक ने वर्ष 2023 में शिकायत दर्ज करवाई थी जब उसकी नाबालिग बच्ची घर के बाहर खेल रही थी तभी कन्हैया उसे बहला फुसला कर अपने साथ खेतो में ले गया और उसके साथ गलत काम किया।
पुलिस ने इस संबंध में आरोपी के खिलाफ धारा 376 (3) आईपीसी, 4 पोससी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे शैलेन्द्र कुमार ने आरोपी कन्हैया को बीस साल की सजा व 25 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है। साथ ही आरोपी द्वारा जुर्माना अदा ना करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल

