जींद : नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा

जींद : नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा
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जींद : नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा


जींद, 24 नवंबर (हि.स.)। नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के दोषी पुत्र को एएसजे डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने 20 वर्ष कैद व 30 हजार रुपये जुर्माना तथा उसके पिता को सहायता करने पर अंडरगोन की सजा सुनाई गई है। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के गांव के युवक ने 20 अप्रैल 2022 को पुलिस दी शिकायत में बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बहन का किसी ने अपहरण कर लिया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस जांच में मिलकपुर खेडी रोज निवासी कृ ष्ण का नाम उभर कर सामने आया, जिस पर पुलिस ने कृष्ण को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था। बाद में किशोरी के बयान पर कृष्ण के खिलाफ पॉक्सो व उसके पिता राम कुमार भगत के खिलाफ सहयोग करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने हिसार कृष्ण को 20 साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने तथा राम कुमार को अंडरगोन की सजा सुनाई है। इसमें कृष्ण को जुर्माना नहीं भरने पर दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/सुमन/संजीव

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