जींद : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी प्रिंसिपल को 20 वर्ष का कारावास

WhatsApp Channel Join Now
जींद : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी प्रिंसिपल को 20 वर्ष का कारावास


जींद, 15 जनवरी (हि.स.)। एडीजे चंद्रहास की फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी प्रिंसिपल केा 20 वर्ष का कठोर करावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना इलाका गाव की एक महिला ने दस अगस्त 2024 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी दस वर्षीय बेटी गांव के ही निजी स्कूल मे चौथी कक्षा की छात्रा है। हर रोज की भांति उसकी बेटी स्कूल में गई थी। घर वापस लौटी तो उसके पेट तथा पैरों में दर्द था। शाम की किसी बात को लेकर उसके पति तथा उसके बीच आपस मे कहासुनी हो गई। जिस पर परेशान बेटी ने कहा कि दिन में स्कूल का प्रार्चाय तंग करता है। अब घर पर भी चैन नही। जिस पर परिजनों ने बालिका से पूछा तो उसने स्कूल प्राचार्य की करतूत का भंडाफोड़ कर दिया। बालिका ने परिजनों को बताया की वह स्कूल के कमरे में बैठी थी।

उसी दौरान प्रचार्य यशपाल वहां पर आया ओर कमरे की खिड़की बंद करने के लिए कहा। जिसके बाद प्राचार्य उसे स्कूल का नया हाल दिखाने की बात कह कर उसे बाथरूम में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे किसी को बताने पर उसे धमकाया गया। महिला थाना पुलिस ने पीडि़ता की मां की शिकायत पर आरोपित स्कूल प्राचार्य यशपाल के खिलाफ दुष्कर्म करने, बंधक बनाने यौन उत्पीडऩ करने तथा छह पाक्सो एक्ट समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। गुरूवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी प्रिंसिपल को 20 वर्ष का कठोर करावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

Share this story