हिसार : मतगणना की तैयारियों में जुटा प्रशासन, 200 मीटर के दायरे में लगाई धारा 144

हिसार : मतगणना की तैयारियों में जुटा प्रशासन, 200 मीटर के दायरे में लगाई धारा 144
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हिसार : मतगणना की तैयारियों में जुटा प्रशासन, 200 मीटर के दायरे में लगाई धारा 144


ड्रोन, ग्लाइडर का उपयोग व उड़ाने पर प्रतिबंध, मतगणना क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया

हिसार, 29 मई (हि.स.)। लोकसभा आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने उपरांत जिला प्रशासन मतगणना प्रक्रिया संपन्न करवाने की तैयारी में जुट गया है। जिले में स्थापित किए गए मतगणना केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में जिलाधीश प्रदीप दहिया ने बुधवार को धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशानुसार जिले में आठ मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। महावीर स्टेडियम स्थित जिम्नास्टिक हॉल (पूर्वी व पश्चिमी विंग), जुड्डो हाल, फेसिलिटेशन सेंटर, बॉक्सिंग हाल, रेसलिंग हाल तथा पंचायत भवन स्थित सिल्वर जुबली हाल (पूर्वी व पश्चिमी विंग) में होनी है। मतगणना के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 तथा मतगणना क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया गया है। जिलाधीश प्रदीप दहिया ने दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार जून को मतगणना संपन्न होने तक मतगणना केंद्रों के आसपास के 200 मीटर क्षेत्र में धारा 144 लगाने, ड्रोन नियम 2021 के तहत जिला हिसार में ड्रोन, ग्लाइडर का उपयोग व उड़ाने पर प्रतिबंध, मतगणना क्षेत्र को रेड जोन तथा मतगणना केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र को चार जून के दिन पैदल क्षेत्र घोषित किया है। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव

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