यमुनानगर:सहकारी बैंकों में अनुबंधित कर्मचारियों ने की सेवा सुरक्षा देने की मांग
यमुनानगर, 08 जनवरी (हि.स.)। यमुनानगर में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में लंबे समय से कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को हरियाणा संविदा कर्मचारी सुरक्षा सेवा अधिनियम का लाभ न दिए जाने का मुद्दा अब प्रदेश स्तर पर गंभीर होता जा रहा है। यमुनानगर वित्तीय संस्थान ठेका कर्मचारी संघ, हरियाणा ने सहकारिता विभाग से इस मामले में त्वरित हस्तक्षेप की मांग करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग को विस्तृत ज्ञापन भेजा है। संघ पदाधिकारियों प्रवीण कुमार और राजकुमार ने गुरुवार को कहा कि हरियाणा सरकार ने 16 अगस्त 2024 को अनुबंधित कर्मचारियों की रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कानून प्रभावी किया था। कानून के तहत पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके अनुबंधित कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा स्पष्ट एसओपी भी जारी की जा चुकी है, जिससे अन्य विभागों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को लाभ मिल चुका है। हालांकि, सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाले जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों को अब तक इस कानून के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। संघ के अनुसार प्रदेश भर के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में लगभग 2200 अनुबंधित कर्मचारी क्लर्क, चपरासी, सेवादार और सुरक्षा कर्मी जैसे पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से अधिकांश कर्मचारी पिछले 10 से 12 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं और हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से नियुक्त हैं। साथ ही जो कर्मचारी अब तक इस दायरे में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें पांच वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर स्वतः इस अधिनियम के अंतर्गत कवर किया जाए। संघ ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि सरकार और सहकारिता विभाग ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो कर्मचारी संगठन को मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभाग की होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार

