कैथल: उपयोक्ता आयोग ने वाशिंग मशीन बदलने के दिए आदेश

कैथल: उपयोक्ता आयोग ने वाशिंग मशीन बदलने के दिए आदेश
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कैथल: उपयोक्ता आयोग ने वाशिंग मशीन बदलने के दिए आदेश


कैथल, 28 जनवरी (हि.स )। जिला उपभोक्ता कष्ट निवारण आयोग ने वाशिंग मशीन निर्माता कम्पनी आई.एफ बी. इंडस्ट्रीज के वितरक को निर्देश दिए हैं कि सेक्टर-19 निवासी जयप्रकाश को बेची गई वाशिंग मशीन को 45 दिन के भीतर रिप्लेस किया जाए।

उपभोक्ता फोरम में दायर शिकायत में जयप्रकाश ने आरोप लगाया था कि उसने कंपनी द्वारा निर्मित वाशिंग मशीन नवंबर 2021 में 33000 में खरीदी थी। जिसमें शुरू से ही मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट था। मशीन ना ठीक से चली और ना ही उसने ठीक से कपड़े धोए। इस बारे में उसने कम्पनी तथा स्थानीय वितरक को शिकायतें की तथा मोबाईल पर सन्देश भेजे। प्रतिवादी पक्ष ने अपने जवाब में कहा कि कम्पनी की मशीन में कोई मैनुफैक्चरिंग दोष नहीं रहा। दोनों पक्षों ने अपने-अपने केस को साबित करने के लिए दस्तावेज व ब्यान हल्की भी दिए।

आयोग ने अपने फैसले में लिखा कि खरीदादारी के समय कम्पनी ने उपभोक्ता को 4 साल की सुपर वारन्टी तथा 10 साल की स्पेयर पार्टस स्पोर्ट व 10 साल की मोटर वारन्टी भी दी हुई है। सभी साक्षों व दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए आयोग की अध्यक्ष नीलम कश्यप, सदस्यों सुमन राणा व सुनील मोहन त्रिखा सर्वसम्मत फैसले में शनिवार को मशीन को रिप्लेस करने, अगर संभव नहीं तो 33 हजार रुपए की राशि 39 दिन के भीतर लौट के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता को पुरानी मशीन लोकल वितरक कॉल उतनी होगी। आयोग ने स्पष्ट किया कि आदेशों की अनुपालना न किए जाने की स्थिति में धारा 72 के अंतर्गत आरोपी निर्माण कम्पनी के सक्षम अधिकारी को जेल जाना पड़ सकता है तथा अधिकतम एक लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा।

हिन्दुस्थान समाचार/ नरेश/संजीव

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