सरकारी कॉलेजों में लागू होगी ऑनलाइन ट्रांसफर नीति

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-उच्चतर शिक्षा विभाग ने 20 कॉडर के 7882 पदों के ऑनलाइन तबादलों का प्रारूप किया तैयार

चंडीगढ़, 4 नवंबर (हि.स.)। स्कूलाें की तर्ज पर अब राजकीय महाविद्यालयाें में भी सरकार ऑनलाइन तबादला नीति लागू करने जा रही है। उच्चतर शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे तबादलाें में पारदर्शिता आएगी। महाविद्यालयाें में खाली पदाें काे भी भरा जाएगा। विभाग ने 20 कॉडर के 7882 पदों के तबादलों का प्रारूप तैयार कर लिया है।

हरियाणा के 187 कॉलेजों में आनलाइन तबादला नीति लागू होगी। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से हरियाणा सरकार की आनलाइन ट्रांसफर नीति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस नीति के तहत अब ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और मेरिट-आधारित होगी। कॉलेजों में विषयवार सहायक प्रोफेसर, जिनमें बोटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इतिहास, गणित, भौतिक शिक्षा, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, पंजाबी, जूलॉजी सहित 20 कॉडर शामिल किए गए हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक पद के लिए न्यूनतम कार्यकाल 12 माह और अधिकतम 60 माह यानी पांच साल के लिए होगा। मेरिट निर्धारण के लिए कुल 80 अंकों का पैमाना बनाया गया है, जिसमें आयु, जेंडर (महिला), दिव्यांगता, वैवाहिक स्थिति, स्वास्थ्य और सेवा अवधि शामिल है। यही नहीं, नई तबादला नीति में महिला कर्मी, जिनकी आयु 40 वर्ष से ऊपर है, जोकि विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग रह रही हैं, उन्हें वरीयता दी जाएगी।

दिव्यांग और नोटिफाइड 22 गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को भी राहत दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से होगी, हर चरण की प्रमाणीकरण ओटीपी आधारित प्रणाली से किया जाएगा।

उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि हर वर्ष एक बार सामान्य ट्रांसफर ड्राइव चलाया जाएगा, जिसके तहत पारिवारिक कारणों, गंभीर बीमारी, या मृत्यु जैसी विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के अलावा भी स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। हालांकि स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद 10 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री को नीति में संशोधन और बदलाव का विशेषाधिकार रहेगा।मानदंड आयु की गणना अलग से होगी, जिसके आधार पर 60 अंकों का प्रावधान किया गया है। इसमें वरिष्ठता प्रमुखता दी जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

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