बकाया संपत्तिकर पर ब्याज व अन्य छूट की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ी

बकाया संपत्तिकर पर ब्याज व अन्य छूट की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ी
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बकाया संपत्तिकर पर ब्याज व अन्य छूट की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ी


संपत्तिकर दाताओं को 31 तक मार्च 2023 तक के प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज में शत प्रतिशत छूट के साथ बकाया राशि में मिलेगी 15 प्रतिशत की छूट

चंडीगढ़, 1 मार्च (हि.स.)। राज्य सरकार ने संपत्तिकर दाताओं की सुविधा के लिए संपत्तिकर के ब्याज व अन्य छूट की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। शुक्रवार को यह जानकारी हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने दी।

उन्होंने कहा कि अब 31 मार्च, 2024 तक मार्च 2023 तक के संपत्तिकर के ब्याज पर शत प्रतिशत छूट व बकाया मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2023-24 के संपत्तिकर पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। डॉ. गुप्ता ने नगर निगम क्षेत्र में आने वाली सभी संपत्तिकर दाताओं से अपील करते हुए कहा कि वह तुरंत अपनी प्रॉपर्टी को स्व-प्रमाणित करके इस छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में आने वाले उन संपतिकरदाताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं, जिन्होंने काफी समय से अपना संपत्ति कर नगर निगम कोष में जमा नहीं करवाया है। नोटिस के बाद भी अगर जो संपत्तिकर दाता अपना संपत्तिकर जमा नहीं करवाता तो उसकी संपत्ति को नगर निगम एक्ट 1994 धारा के अंतर्गत सीलिंग किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को संपत्तिकर से संबंधित विवरण जैसे नाम, एरिया, वर्ग इत्यादि में कोई त्रुटि है तो वह ऑनलाइन पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा संपत्तिकरदाता नगर निगम एरिया में अपनी प्रॉपर्टी डाटा की संतुष्टिï करके स्व-प्रमाणित करने पर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट प्रदान की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील

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