झज्जर : डीसी ने जिला वासियाें काे दी अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदने की सलाह

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झज्जर : डीसी ने जिला वासियाें काे दी अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदने की सलाह


झज्जर, 13 जनवरी (हि.स.)। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने नागरिकों को जिले ेकी किसी भी अनधिकृत कॉलोनी में प्लॉट न खरीदने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से खरीदार को बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने बताया कि संबंधित सरकारी विभाग ने बहादुरगढ़ के उन खसरा नंबरों को अधिसूचित किया है, इस जिनमें भूखंड खरीदना कानूनी रूप से नुकसानदायक हो सकता है।

उपायुक्त पाटिल ने बताया कि बहादुरगढ़ क्षेत्र में बिना लाइसेंस, सीएलयू, एनओसी प्राप्त किए अवैध रूप से कॉलोनी को विकसित करने की रिपोर्ट प्रशासन के संज्ञान में आई है। जिला में अवैध कालोनियों को नहीं पनपने दिया जाएगा। बहादुरगढ़ क्षेत्र के कुछ कीला, खसरा नंबरों में अवैध निर्माण की सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नवीनतम राजस्व अभिलेख- जमाबंदी, इंतकाल आदि उपलब्ध कराएं और साथ ही इन खसरा नंबरों में किसी भी प्रकार की बिक्री, एग्रीमेंट टू सेल, फुल पेमेंट एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी का पंजीकरण या क्रियान्वयन न करें।

डीसी ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के विकसित की जा रही किसी भी कॉलोनी को ढहा दिया जाएगा। ऐसे मामलों में शहरी क्षेत्र नियोजन विभाग द्वारा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आमजन का आह्वान किया कि अवैध कॉलोनी में जमीन या प्लॉट की खरीद फरोख्त न करें। प्लॉट खरीदने से पहले राजस्व, डीटीपी, शहरी निकाय सहित संबंधित विभाग से पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें।

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हिन्दुस्थान समाचार / शील भारद्वाज

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