फतेहाबाद: सभी राजनीतिक दल चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें: निर्वाचन अधिकारी
फतेहाबाद, 26 मार्च (हि.स.)। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल नरवाल ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की पालना करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार केवल निर्धारित किए गए स्थानों पर ही रैली एवं जनसभा कर सकते हैं और प्रचार से संबंधित होर्डिंग, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगा सकते हैं। चुनाव के दौरान प्रयोग की जाने वाले सभी संबंधित वस्तुओं के रेट भी निर्धारित करके उसकी प्रति राजनीतिक दलों को उपलब्ध करवा दी गई है।
उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल/ उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भी बैनर पोस्टर आदि प्रिंट करवाए जाएं, उन पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम व पते का ब्याैरा हो। अगर इस मामले में अवहेलना की गई तो आरपी एक्ट 1951 की धारा 127ए के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन चीजों के लिए सभी को अनुमति लेना जरूरी है। अगर कोई बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार/अर्जुन/सुमन/संजीव
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