यमुनानगर: वैट कर विवादों को लेकर व्यापारियों ने की अधिकारियों से बैठक
यमुनानगर, 11 जनवरी (हि.स.)। व्यापारियों के वैट से संबंधित विवादों के समाधान को लेकर गुरुवार को उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा के सदस्यों की जिला आबकारी व कराधान अधिकारी के साथ उनके कार्यालय में एक संयुक्त बैठक हुई।
इस मौके पर डीईटीसी अशोक पांचाल ने व्यापारी नेताओं को बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा व्यापारी वर्ग के विवादों का समाधान करने के लिए विवादाें की एक मुश्त व्यास्थापन स्कीम 2023 के अंतर्गत जुर्माना राशि एवं ब्याज राशि पर छूट चलाई गई है। उन्होंने बताया कि जिस भी व्यापारी का जीएसटी से पहले का वैट कर बकाया है, वह सरकार द्वारा विभिन्न स्लैब के अंतर्गत जुर्माना राशि एवं ब्याज राशि पर छूट पा सकता है। उन्होंने बताया कि यदि विवादित कर की राशि 50 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है तो विवादित कर का 30 प्रतिशत तथा अन्य सभी मामलों में 50 प्रतिशत भुगतान कर निपटारा करना होगा। यदि निर्विवादित कर की राशि 50 लाख रूपये से कम या उसके बराबर है या उससे कम है तो विवादित कर का 40 प्रतिशत तथा अन्य सभी मामलों में 60 प्रतिशत भुगतान कर निपटारा करना होगा।
हिन्दुस्थान समाचार/अवतार/सुमन/संजीव
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