पलवल:दुष्कर्मी व हत्यारे को उम्र कैद की सजा

पलवल:दुष्कर्मी व हत्यारे को उम्र कैद की सजा
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पलवल:दुष्कर्मी व हत्यारे को उम्र कैद की सजा


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नाबालिग के परिवार को देना होगा 25 लाख मुआवजा

पलवल, 1 फरवरी (हि.स.)। पलवल में नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में कोर्ट ने एक युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी युवक ने हत्या के बाद किशोरी के शव को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्टट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाया है। दोषी युवक पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में एक अन्य को बरी कर दिया गया है।

आरोपित दो युवक लगभग 16 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण कर अपने साथ लेकर गए। आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद हत्या करके शव को रेलवे ट्रैक पर रख दिया गया था। जीआरपी पलवल ने शव की शिनाख्त करवाई। वकील राजीव लांबा ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019 में चांदहट थाना क्षेत्र में दोषी विनोद और उसका साथी पास ही के एक गांव की नाबालिग लड़की को रात को सोते समय उठाकर ले गया था। लड़की से दुष्कर्म किया गया। इसके बाद युवक ने नाबालिग की हत्या कर शव को अगवानपुर के पास रेलवे ट्रैक पर डाल दिया था। चांदहट पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके अगली कार्रवाई की।

वकील ने बताया कि कोर्ट में बहस और पेश किए गए सबूतों के आधार पर विनोद को दुष्कर्म, पोस्को एक्ट और हत्या के आरोप में दोषी करार दिया गया,जबकि मामले में गिरफ्तार उसके साथी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। कोर्ट ने विनोद को अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाते हुए उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मृतक लड़की के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए।

हिन्दुस्थान समाचार/ गुरुदत्त

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