फतेहाबाद: डीसी ने जिला के नागरिकों से की 25 मई को शत प्रतिशत वोट करने की अपील
जागरूक मतदाता ही मजबूत लोकतंत्र का आधार : राहुल नरवाल
फतेहाबाद, 23 मई (हि.स.)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने जिला के नागरिकों से आह्वान करते हुए कहा कि वे जागरूक मतदाता बने और मतदान के दिन बिना किसी भय, लोभ व लालच के अपने मताधिकार का अवश्य उपयोग करें ताकि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकें। जागरूक मतदाता ही मजबूत लोकतंत्र का आधार है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में लोकसभा के लिए आम चुनाव विभिन्न चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 25 मई को मतदान होगा जो सुबह 7 बजे शुरू होकर सायं 6 बजे तक चलेगा। लोकतंत्र में मताधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। सभी 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक मतदान के दिन अपने वोट का भुगतान अवश्य करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में हर व्यक्ति की भागीदारी होनी जरूरी है, लेकिन इसके लिए वोट बनवाना और वोट का भुगतान करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की हिदायतोंनुसार शत-प्रतिशत मतदान जरूरी है इसलिए हर मतदाता को जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उपायुक्त राहुल नरवाल ने कहा कि वोट से आप अपनी पसंद के प्रत्याशी का चयन करते हैं।चुनाव आयोग ने मतदाताओं को नोटा की सुविधा भी मुहैया करवाई है जिसमें कोई उम्मीदवार पसंद न आने पर मतदाता नोटा का बटन दबा सकता है। उन्होंने कहा कि मतदान अपने विवेक से किया जाए। किसी प्रकार का भय व लालच न आने दें। सब मतदाता प्रतिज्ञा करें कि वे अपना वोट अवश्य डालेंगे।
मतदाता पहचान पत्र न होने पर ये दस्तावेज दिखाकर भी किया जा सकता है मतदान
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल नरवाल ने कहा कि अगर किसी मतदाता के पास उसका मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो भी वह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए लगभग एक दर्जन दस्तावेज दिखाकर भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। उपायुक्त ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र न होने पर मतदाता अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर, पीएसयू और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो युक्त आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, पेंशन कार्ड जिस पर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, एमपी-एमएलए-एमएलसी की तरफ से जारी आधिकारिक पहचान पत्र दिखाकर भी मतदाता अपने वोट का भुगतान कर सकते हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/अर्जुन/संजीव
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