जींद : ठेकेदार की हत्या के जुर्म में 11 को उम्र कैद की सजा

WhatsApp Channel Join Now
जींद : ठेकेदार की हत्या के जुर्म में 11 को उम्र कैद की सजा


जींद, 16 मार्च (हि.स.)। एडीजे जयबीर सिंह की अदालत ने कांट्रेक्टर की गोलियां मार कर हत्या करने तथा उसके भतीजे पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में 11 लोगों को उम्र कैद तथा 75 -75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार चौड़ी गली निवासी हन्नी ने 23 नवंबर 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके ताऊ, कांट्रेक्टर श्याम सुंदर सुबह अपने आवास में बने कार्यालय में बाहर खड़ा हुए थे और चाय पी रहे थे। वह भी उनके साथ खड़ा हुआ था। उसी दौरान चौड़ी गली की तरफ से मास्क लगाए तीन युवक आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जिससे गोलियां लगने से श्याम सुंदर तथा वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को अंजाम देकर बदमाश रोहतक रोड की तरफ फरार हो गए। परिजनो द्वारा दोनों घायलों को गंभीर हालात में सामान्य अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सकों ने श्याम सुंदर को मृत घोषित कर दिया।

घायल हन्नी ने पुलिस को बताया था कि 17 अप्रैल 2016 को उसके पिता पुरूषोतम पर जानलेवा हमला किया गया था। जिसमें उसके ताऊ श्यामसुंदर मुख्य गवाह थे। गवाही की तारीख 24 नवंबर लगी थी। उसके पिता पुरूषोत्तम पर जानलेवा हमला करने वाले लोगों ने ही उसके ताऊ श्याम सुंदर की योजनाबद्ध तरीके से सुपारी देकर हत्या करवाई है। शहर थाना पुलिस ने हन्नी की शिकायत पर सुभाष नगर निवासी धर्मेद्र पहलवान, गांव पोंकरीखेड़ी निवासी बलजीत, रोशन, नरेश, गांव अमरगढ़ निवासी जगदीश, गांव खदराई निवासी कुलदीप, गांव सिसाय निवासी राजेश, सचिन, प्रदीप गट्टा, पवन, गांव मुंढाल निवासी मनजीत के खिलाफ हत्या, शस्त्र अधिनियम, जानलेवा हमला करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास तथा 75 -75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

Share this story