जींद : हत्या के जुर्म में दो दोषियों को उम्र कैद की सजा
जींद, 27 फ़रवरी (हि.स.)। एडीजे जसबीर सिंह संधु की अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति की हत्या करने के जुर्म में दो दोषियों को उम्र कैद की सजा व दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोनों दोषियों का दस-दस माह का अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 जुलाई 2020 को गांव भगवानपुरा निवासी अश्वनी ने उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पुरानी रंजिश के चलते उसके चाचा रामफल की गांव के ही सुरेंद्र तथा भीम ने हत्या कर दी। बाकायदा इसे लेकर उसके पास सुरेंद्र का ही फोन आया था और गांव के शराब के ठेके के पास उसने एक व्यक्ति को मार गिराने की बात कही थी। पुलिस ने अश्वनी की शिकायत पर सुरेंद्र तथा भीम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। छानबीन में सामने आया कि दोनों ने उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधू की अदालत ने सुरंेद्र तथा भीम को आजीवन कारावास तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोनों दोषियों का दस-दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव
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