जींद:यौन शोषण करने के जुर्म में दोषी को बीस वर्ष कैद की सजा
जींद, 18 नवंबर (हि.स.)। एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग का यौन शोषण करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को अदालत ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 29 सितंबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी से जुलाई 2021 में बस्ती के ही अमनजीत उर्फ अमन ने दुष्कर्म किया था। जिसकी आरोपित ने अश्लील वीडियो बना ली। इसके माध्यम से आरोपित उसकी बेटी को ब्लैकमेल करने के साथ-साथ उसका यौन शोषण करने लगा। यहां तक की आरोपित ने पीडि़ता के घर में घुस कर भी उसके साथ दुष्कर्म किया।
अमन से परेशान होकर उसकी बेटी ने परिजनों को घटना के बारे में अवगत करवाया। महिला थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर अमन के खिलाफ यौन शोषण करने, छह पाक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था,तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने अमनजीत को 20 वर्ष कैद तथा 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र
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