जींद : किशोरी से दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 साल कैद की सजा

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जींद : किशोरी से दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 साल कैद की सजा


जींद, 4 नवंबर (हि.स.)। एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने शनिवार को घर में घुस कर किशोरी से दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को शनिवार को 20 वर्ष की कैद तथा साढ़े 24 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना इलाके की एक महिला ने पांच दिसंबर 2021 को पुलिस दी शिकायत में बताया था कि वह दिन में कामकाज के सिलसिले से बाहर चली जाती है। पीछे घर में उसकी 15 वर्षीय बेटी रहती है। मोहल्ले का एक युवक अभिषेक घर में आता है और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करता है। यह सिलसिला 18 नवंबर से जारी है। घटना को उस समय पता चला जब वह अपने घर चली गई और अभिषेक उसकी बेटी को आपत्तिजनक हालात में पाया। अभिषेक बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देता हुआ वहां से भाग निकला। शहर थाना नरवाना पुलिस ने पीडि़ता की मां की शिकायत पर अभिषेक के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने अभिषेक को दोषी करार देते हुए उसे बीस साल का कारावास तथा साढ़े 24 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव

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