जींद: महिला से यौन शोषण करने के दोषी को दस वर्ष कैद की सजा
जींद, 23 अक्टूबर (हि.स.)। सोमवार को एडीजे अमरजीत सिंह की अदालत ने महिला का यौन शोषण करने के जुर्म में एक दोषी को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के अलावा दोषी को साढ़े 24 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तहत रहने वाली एक महिला ने चार मई 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि कालोनी के ही बंटी का उसके घर आता-जाता था। इस दौरान बंटी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद बंटी ने उसका यौन शोषण करता रहा। जब उसने विरोध जताया तो उसे पीटा गया। महिला थाना पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर बंटी के खिलाफ यौन शोषण, मारपीट करने, छीना झपटी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए बंटी को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत मे विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने बटी को यौन शोषण करने,मारपीट करने तथा धमकी देने के जुर्म मे दस साल की कैद तथा साढ़े 24 हजार रूपये जुर्माना लगाया है।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव
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