जींद: नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा
जींद, 1 दिसंबर (हि.स.)। एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को बीस वर्ष कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पिल्लूखेड़ा थाना क्षेत्र की एक महिला ने 24 अक्टूबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रात को उसकी 14 वर्षीय बेटी का पडोसी सागर ने अपहरण कर लिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी गई। पिल्लूखेडा थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर सागर के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत मे विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने सागर को 20 वर्ष कैद तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव
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