जींद : युवती का अपहरण व दुष्कर्म करने के दोषी को बीस वर्ष कैद की सजा
जींद, 16 नवंबर (हि.स.)। एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को अदालत ने तीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
सिविल लाइन थाना इलाके की एक महिला ने 14 नवंबर 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 12 नवंबर को उसकी 17 वर्षीय बेटी घर से गायब हो गई। तलाशने तथा पूछताछ करने पर उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पड़ोसी का साला गांव कुरड़ निवासी पंकज उसकी बेटी का अपहरण कर ले गया है।
सिविल लाइन थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर पंकज के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने युवती को बरामद कर आरोपित पंकज को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने पंकज के खिलाफ अपहरण के अलावा छह पाक्सो की धारा भी जोड़ दी थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने पंकज को युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में बीस साल का कारावास तथा तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/सुमन
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