जींद : दुष्कर्म करने के जुर्म मे दस साल कारावास की सजा
जींद, 6 दिसंबर (हि.स.)। एडीजे चंद्रहास की अदालत ने युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में बुधवार को दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अलेवा थाना क्षेत्र के तहत युवती ने एक अगस्त 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव के ही जसबीर ने उसका अपहरण किया और कैथल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। महिला थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर जसबीर के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने जसबीर को दस साल कैद तथा बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव
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