जींद: नाबलिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 वर्ष कैद की सजा

जींद: नाबलिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 वर्ष कैद की सजा
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जींद: नाबलिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 वर्ष कैद की सजा


जींद, 21 नवंबर (हि.स.)। एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 31 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। डीएलएसए द्वारा पीडि़ता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना नरवाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 22 अक्टूबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी उसकी सहेली ने जन्मदिन मनाने के लिए नरवाना होटल में गई थी। जहां पर गांव के युवक दिनेश ने उसे बंधक बनाते हुए दुष्कर्म किया और किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घर लौटने पर उसकी बेटी ने घटना के बारे में अवगत करवाया। सदर थाना नरवाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर दिनेश के खिलाफ दुष्कर्म, चार पास्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिनेश को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने दिनेश को दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 साल का कारावास तथा 31 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव

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