जींद : दुष्कर्म करने के जुर्म में एक दोषी को 20 तो दूसरे को 10 वर्ष कैद की सजा

जींद : दुष्कर्म करने के जुर्म में एक दोषी को 20 तो दूसरे को 10 वर्ष कैद की सजा
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जींद : दुष्कर्म करने के जुर्म में एक दोषी को 20 तो दूसरे को 10 वर्ष कैद की सजा


जींद, 4 दिसंबर (हि.स.)। लड़की को बंधक बना दुष्कर्म करने के जुर्म में एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने सोमवार को एक दोषी को 20 वर्ष कैद तथा दूसरे दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोनों को जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 अप्रैल 2022 को गढ़ी थाना क्षेत्र के तहत रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि पड़ोसी सुरजीत ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। जिसकी उसने अश्लील वीडियो तथा फोटो बना ली। इसी के सहारे वह लगातार उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करता रहा। बाद में उसकी बेटी को नरवाना बुला कर होटल में ले जाकर सुरजीत तथा आशीष ने भी दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

गढ़ी थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर सुरजीत तथा आशीष के खिलाफ बंधक बनाने, अश्लील हरकत करने, यौन शोषण करने, छह तथा 17 पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में मामला विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने दोषी सुरजीत को बीस साल का कारावास तथा साढ़े बीस हजार रुपये जुर्माने, दोषी आशीष को दस साल का कारावास तथा साढ़े 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव

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