जींद: हत्या तथा जानलेवा हमला के जुर्म में पांच लोगों को उम्र कैद की सजा

जींद: हत्या तथा जानलेवा हमला के जुर्म में पांच लोगों को उम्र कैद की सजा
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जींद: हत्या तथा जानलेवा हमला के जुर्म में पांच लोगों को उम्र कैद की सजा


जींद, 12 दिसंबर (हि.स.)। एडीजे जसबीर सिंह संधु की अदालत ने एक युवक की गोली मार कर हत्या करने तथा दूसरे पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में मंगलवार को पांच दोषियों को उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार विश्वकर्मा कालोनी निवासी फिरोजखान ने 30 दिसंबर 2016 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि व श्याम मोहल्ले के ही रजत के साथ मीट मार्केट में गया हुआ था। उसी दौरान कुछ युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते उन पर फायरिंग कर दी। जिसमें वह घायल हो गए। उपचार के दौरान रजत की मौत हो गई। फिरोजखान की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने रामराये गेट निवासी विक्रम, गांव खोखरी निवासी अनिल उर्फ लीला, गांव पडाना निवासी सोमबीर, गांव अमरहेड़ी निवासी बिजेंद्र तथा नरेला दिल्ली निवासी साहिल उर्फ विपुल के खिलाफ हत्या, शस्त्र अधिनियम, जानलेवा हमला करने,समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधु की अदालत ने पांचों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी साहिल को 23 हजार रुपये जुर्माना तथा दोषी विक्रम, अनिल, सोमबीर तथा बिजेंद्र को 18-18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव

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