जींद : स्मैक तस्करी के जुर्म में दो को दस-दस वर्ष कैद की सजा

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जींद : स्मैक तस्करी के जुर्म में दो को दस-दस वर्ष कैद की सजा


जींद, 20 जनवरी (हि.स.)। एडीजे नेहा नौरिया की अदालत ने नशीले पदार्थ तस्करी के जुर्म में शनिवार को दो दोषियों को दस-दस वर्ष की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत मे दोनों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सीआईए स्टाफ को सूचना मिली थी कि गांव आसन निवासी प्रदीप तथा गांव खेडी तलौडा निवासी सतीश नशीले पदार्थ बेचने का कार्य करते हैं। जो गांव खेडी तलौडा से बाइक पर नशीला पदार्थ लेकर गांव सिवाहा की तरफ आ रहे है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सिवाहा टी प्वायंट पर नाकेबंदी कर दोनों को काबू कर लिया। उनके पास से 390 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एव सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया की अदालत ने सतीश तथा प्रदीप को दस-दस साल का कारावास तथा एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव

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