जींद: दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल का कारावास
जींद, 30 अक्टूबर (हि.स.)। जींद। एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में एक दोषी को सोमवार को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। सजा के अलावा अदालत ने दोषी को दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत मे दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 जून 2022 को सदर थाना नरवाना क्षेत्र के गांव के तहत एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी संदिग्ध हालात में गायब हो गई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युुवती को बरामद कर लिया था। पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर गांव दनौदा खुर्द निवासी रोहताश के खिलाफ अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया था और उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने रोहताश को दस वर्ष कैद तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव
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