जींद : नशीले पदार्थ तस्करी के जुर्म में छह वर्ष कैद
जींद, 5 दिसंबर (हि.स.)। एडीजे जयवीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार काे नशीले पदार्थ तस्करी के जुर्म में एक दोषी को छह वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के अलावा दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चार नवंबर 2017 को शहर थाना नरवाना पुलिस ने गांव राजथल हाल आबाद चमेला कालोनी निवासी कृष्णा को नशीले पदार्थ के साथ काबू किया था। पुलिस ने कृष्णा के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह की अदालत ने कृष्णा को नशा तस्करी के जुर्म मे छह वर्ष कैद की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि जिला पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। किसी के पास कोई भी नशे कारोबार को लेकर कोई जानकारी है तो उसकी जानकारी पुलिस को दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। नशा तस्करी को जड़ से समाप्त करने के लिए आमजन पुलिस का सहयोग करे।
हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

