नए निकाय कानून से अंबाला नगर निगम आयुक्त को मिलेगी मान्यता

WhatsApp Channel Join Now

चंडीगढ़, 31 दिसंबर (हि.स.)। नए वर्ष 2026 में लागू होने जा रहे हरियाणा नगर निकाय कानून-2025 के प्रावधानों से अंबाला नगर निगम आयुक्त वीरेंद्र लाठर की पद पर नियुक्त को लेकर चला आ रहा संशय समाप्त हो जाएगा और उनकी नियुक्ति को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने बुधवार काे बताया कि हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हरियाणा म्युनिसिपल (नगर निकाय) विधेयक, 2025 पारित किया गया। इस कानून के लागू होने के बाद प्रदेश में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिका समितियों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू होगी, जिससे हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 निरस्त हो जाएंगे। नए कानून की धारा 83 में स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम कमिश्नर के पद पर आईएएस अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। खास बात यह है कि इस धारा में गजट अधिसूचना प्रकाशित करने की अनिवार्यता का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि मौजूदा 1994 के कानून की धारा 45(1) में यह आवश्यक था। उल्लेखनीय है कि 15 मई 2025 को 2014 बैच के आईएएस अधिकारी वीरेंद्र लाठर को अम्बाला जिला म्युनिसिपल आयुक्त के साथ-साथ नगर निगम कमिश्नर नियुक्त किया गया था, लेकिन साढ़े सात महीने बीतने के बावजूद उनकी नियुक्ति की गजट अधिसूचना जारी नहीं हो सकी, जिस कारण उनके आदेशों पर कानूनी प्रश्नचिह्न लगाए जा रहे थे।

हेमंत कुमार ने बताया कि नए कानून की धारा 508 के तहत पुराने 1994 कानून के अंतर्गत जारी सभी सरकारी आदेशों को नए कानून के तहत ही जारी माना जाएगा। चूंकि नए कानून में गजट अधिसूचना की बाध्यता नहीं है, इसलिए वीरेंद्र लाठर की नियुक्ति और उनके द्वारा जारी आदेशों को स्वतः कानूनी वैधता प्राप्त हो जाएगी।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

Share this story