हिसार : नशा तस्करी के पांच दोषियों को दस-दस साल की सजा
अदालत ने पांचों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
हिसार, 16 फरवरी (हि.स.)। एडीजे अमित सहरावत की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में पांच दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोषी करार दिए गए सोहन लाल, हरीश, राजेंद्र, राजबीर, राजबीर पुत्र रामकुमार को एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत में चले मामले के अनुसार पुलिस ने दोषियों के पास से 30 कट्टों में कुल 9 क्विंटल गांजा बरामद किया था। सदर थाना पुलिस ने सिंतबर 2018 को इस मामले में केस दर्ज किया था। इस मामले में एक आरोपित जयसिंह अभी भगोड़ा चल रहा है। इस संबंध में स्पेशल स्टाफ में तैनात एएसआई कृष्ण ने सदर थाना में केस दर्ज करवाया था कि वो अपनी टीम के साथ गश्त पर था।
सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति एक केंटर में गांव रायपुर की तरफ से हिसार कुछ देर में आने वाले है। उनको नाका लगाकर पकड़ा जा सकता है। सूचना के आधार पर रायपुर टी पॉइंट पर नाकाबंदी वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी वक्त टीम को देखकर एक व्यक्ति भाग गया। केंटर में राजेन्द्र, हरीश थे, केंटर को रुकने का इशारा किया। पुलिस टीम को राजबीर, सोहन लाल उर्फ जोरा, राजबीर पुत्र रामकुमार मिले। केंटर की तलाशी लेने पर 30 कट्टों में कुल 9 क्विंटल गांजा बरामद हुआ था। इसी मामले में जिला अदालत ने पांच आरोपियों को छह फरवरी को दोषी करार दिया था, जिन्हें शुक्रवार को 10-10 साल की सजा सुनाई गई।
हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर
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