हिसार: मजदूर के बच्चे की मौत पर मिलना था मुआवजा, निगम ने इसे रेलवे का मामला बताया

हिसार: मजदूर के बच्चे की मौत पर मिलना था मुआवजा, निगम ने इसे रेलवे का मामला बताया
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हिसार: मजदूर के बच्चे की मौत पर मिलना था मुआवजा, निगम ने इसे रेलवे का मामला बताया


पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से मजदूर दंपत्ति को दिलवाया बच्चे की मौत का 15 लाख मुआवजा, निगम पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

हिसार, 12 जून (हि.स.)। जागो मानव-बनो इंसान संस्था के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता राजेश हिन्दुस्तानी ने कहा कि शहर के एक मजदूर टोनी के बच्चे की मौत का मुआवजा उन्होंने हाईकोर्ट से लंबा संघर्ष करके 15 लाख रुपये दंपत्ति को निगम की ओर से दिलवाया था। नगर निगम ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल दी है कि ये मामला रेलवे का है। यह जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता राजेश हिन्दुस्तानी ने दी।

राजेश हिन्दुस्तानी ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2018 में डेढ़ साल के बच्चे की रेलवे के खुले मेनहोल में गिरने से मौत हो गई थी। इसके बाद मजदूर टोनी को समाजसेविका वीना ने फोन कर मदद के लिए बुलाया। हिन्दुस्तानी मजदूर दंपत्ति के कमरे को रेलवे प्रशासन व जेई द्वारा जबरन खाली करवाने पर वहां धूप में बैठ गए वहीं पुलिस ने केस बनाने की व बीकानेर में तारीख पडऩे की धमकी दी। हिन्दुस्तानी ने जोखिम लेते हुए वहां से 6-7 दिन तक न हटे और कहा कि इनको दूसरा कमरा मिलने पर ही 10-15 दिन में खाली करवा देंगे अभी तो बच्चे की मौत से सदमे में है। यही नहीं, 4000 रुपये जेई से दंपत्ति को बाद में हिन्दुस्तानी ने दिलवाए।

दिसंबर 2018 में हाईकोर्ट ने निगम को 15 लाख फिक्स डिपोजिट मजदूर दंपत्ति के खाते में डालने के आदेश दिए। हिन्दुस्तानी ने परिवार को ढूंढा। इसी दौरान निगम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी कि ये मामला रेलवे कालोनी का है इसलिए रेलवे अदा करे। सुप्रीम कोर्ट ने हिसार लोक अदालत एडीआर के मार्फत हिन्दुस्तानी को नोटिस भेजा तो वे मजदूर दंपत्ति व उनके बच्चों सहित पेश हुए वहां सीजीएम साहिबा को निगम ने दलील दी कि ये मामला रेलवे का है। सुप्रीम कोर्ट के बाद डिसाइड होगा।

हिन्दुस्तानी ने मामले के तथ्य सामने रखे न्यायाधीश ने निगम से कहा कि अभी केस भी लिस्टिड नहीं और दो दिन में रिपोर्ट भेजनी है और ये अंतरिम आदेश है। आप दो दिन में इसका जवाब दें। आप बिना स्टे पार्टी को पेमेंट क्यों नहीं कर रहे। निगम इस संबंध में दो दिन में जवाब देगा। हिन्दुस्तानी ने बताया कि लोक अदालत में मामला वीडिया कांफ्रेंसिंग के जरिए भी 29 जुलाई से 3 अगस्त पेंडिंग है।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव

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