जींद : राष्ट्रीय लोक अदालत में 15797 मामलों का मौके पर निपटारा, 7.14 करोड़ का समझौता

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जींद : राष्ट्रीय लोक अदालत में 15797 मामलों का मौके पर निपटारा, 7.14 करोड़ का समझौता


जींद, 12 सितंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। जिला मुख्यालय स्थित न्यायिक परिसर में आयोजित लोक अदालत में 17558 मामले सुनवाई के लिए रखे गए। जिनमें से 15797 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। विभिन्न मामलों में कुल सात करोड़ 14 लाख 76 हजार 708 रुपये की राशि का समझौता हुआ। बड़ी संख्या में मामलों के एक ही दिन में निपटारे से लोगों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित लोक अदालत की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम चेयरपर्सन पूनम सुनेजा ने की। लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना से जुड़े 50 मामले, हिंदू विवाह अधिनियम के 84 मामले, चेक बाउंस के 297 मामले, दीवानी मामलों के 377 मामले, आपराधिक मामलों के 1648 मामले तथा बैंक ऋण से संबंधित 11 मामलों का निपटारा किया गया। इसके अलावा ई लोक अदालत के माध्यम से दीवानी मामलों के 10 मामले तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित छह मामलों का भी निपटारा हुआ। ई लोक अदालत के माध्यम से 86 लाख 18 हजार 402 रुपये की राशि प्राप्त हुई।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जसबीर ने कहा कि लोक अदालत लोगों को आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण तरीके से विवादों का समाधान कराने का प्रभावी माध्यम उपलब्ध कराती है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है तथा पक्षकारों के बीच आपसी संबंध भी खराब होने से बचते हैं। उन्होंने लोक अदालत के सफल संचालन में सहयोग देने वाले पीठासीन अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं का आभार जताया। जिला प्रशासनए पुलिसए बिजली विभाग समेत अन्य विभागों के सहयोग की भी सराहना की गई। उन्होंने बताया कि तीन अक्टूबर को चेक बाउंस यानी परक्राम्य लिखत अधिनियम से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। उन्होंने संबंधित पक्षकारों, अधिवक्ताओं, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर मामलों का शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान कराने की अपील की।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

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