जींद : नाबालिग से दुष्कर्म व धमकी देने के दोषी को 20 साल की कैद

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जींद : नाबालिग से दुष्कर्म व धमकी देने के दोषी को 20 साल की कैद


जींद, 29 मई (हि.स.)। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने नाबालिग को घर से बहला-फुसला भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 70 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार नरवाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 25 जनवरी 2025 को शहर थाना नरवाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि हरी नगर निवासी वकील उसकी नाबालिग भतीजी को बहला-फुसला कर ले गया। पुलिस ने वकील के खिलाफ मामला दर्ज कर नाबालिग किशोरी की तलाश की। पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बरामद कर लिया और वकील को भी गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया है।

इसके अलावा यह बात किसी को बताने पर उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। शहर थाना पुलिस ने अदालत में ठोस साक्ष्य पेश किए। पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा दिए गए ठोस साक्ष्य व स्पेशल पीपी पोक्सो केस योगेंद्र राठी की मजबूत पैरवी के आधार पर अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने शुक्रवार को वकील को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कठोर कैद व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

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