कैथल: पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वालों को 7 साल की कैद

कैथल: पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वालों को 7 साल की कैद
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कैथल: पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वालों को 7 साल की कैद


कैथल, 21 दिसंबर (हि.स.)। कैथल की अदालत ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के दोषी को गुरुवार को 7 साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 7 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने इसी केस में संदेह का लाभ देते हुए दो आरोपियों को बरी कर दिया। इस बारे में एक सितंबर 2016 को थाना तितरम में धारा 186, 307, 332, 353, 34 आईपीसी और धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत केस नंबर 87 दर्ज किया गया था। स्टेट की ओर से केस की पैरवी डीडीए सुखदीप सिंह ने की।

केस फाइल के हवाले से सुखदीप सिंह ने बताया कि 31 अगस्त 2016 को विमल कुमार निरीक्षक, एएसआई जितेन्द्र कुमार, ईएएसआई जयभगवान, अनूप सिहं, ईएचसी शमशेर सिंह, ईएचसी भूपेन्द्र सिंह व चालक बूटा सिंह सरकारी गांड़ी में गश्त के दौरान तितरम मोड़ पर मौजूद थे। एक व्यक्ति ने निरीक्षक विमल कुमार को सूचना दी कि प्यौदा गेट जीन्द केवल रोड पर कार के पास एक युवक खड़ा है, दो युवक गाड़ी में बैठे हैं और उनके पास हथियार हैं। इस पर गाड़ी में सवार होकर निरीक्षक विमल कुमार व अन्य मुलाजिम प्यौदा गेट पर खड़ी गाड़ी के नजदीक पहुंचे तो गाड़ी के पास खड़े युवक ने पुलिस की गाड़ी को पास आते देख पिस्टल से पुलिस पर फायर किया। गोली गाड़ी के सामने वाले शीशे के निचले हिस्से में कन्डक्टर साईड में लगी। इसके बाद निरीक्षक विमल कुमार व अन्य पुलिस कर्मियों ने अपनी सरकारी पिस्टल से दो फायर किए तो गाड़ी में बैठे दो युवक गाड़ी सहित मौके से चन्दाना रोड की तरफ भाग गए।

निरीक्षक विमल कुमार व साथी कर्मियों ने एक युवक को हथियार सहित काबू कर लिया। उसने पूछताछ पर अपना नाम नवीन निवासी कबूलपुर जिला रोहतक बताया। गाड़ी में भागने वाले लडक़े का नाम विजय पंडित वासी गुडग़ांव व दूसरे लडक़े का नाम पहलवान बताया। नवीन से जब्त देशी पिस्टल को चैक किया तो खाली मिली तथा तलाशी लेने पर उसके पास से 8 गोली मिली। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया और चालान तैयार करके अदालत मेंं पेश कर दिया। मामले में कुल 15 गवाह पेश किए गए। एडीजे अमित कुमार गर्ग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने 19 पेज के फैसले में नवीन को 7 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने विजय व पहलवान को शक का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार/ नरेश/संजीव

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