हत्या का प्रयास: मुख्य दोषी सचिन को सात साल की कैद

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फतेहाबाद, 12 जून (हि.स.)। थाना भूना के अंतर्गत वर्ष 2016 में हुए एक चर्चित हत्या के प्रयास के मामले में फतेहाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मामले के मुख्य आरोपी सचिन कुमार उर्फ टोनी को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

इसी मामले में सह-आरोपी विकास, सतीश कुमार उर्फ आशाराम, सुरेन्द्र उर्फ शैलेन्द्र सिंह, सुमित उर्फ दाराराम तथा संजय कुमार को अदालत ने भविष्य में किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य से दूर रहने की कड़ी चेतावनी देते हुए रिहा कर दिया है।

पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर ने बताया कि यह विवाद 31 मई 2016 को हुआ था। गाँव खजूरी जाटी निवासी शिकायतकर्ता विश्वामित्र पुत्र राम सिंह बिश्नोई ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि जब वह अपने बेटे विनोद उर्फ मनोज, भाई सुभाष और भतीजे सुधीर के साथ खेत में पाइप लाइन की मरम्मत कर रहे थे, तभी आरोपियों ने रास्ते के विवाद को लेकर उन पर लाठी-डंडों और हथियारों से हमला कर दिया। इस दौरान आरोपियों द्वारा की गई फायरिंग में विनोद और सुधीर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शिकायत के आधार पर थाना भूना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल और न्यायवादी नवदीप सिंह बल्हारा ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। इस दौरान कुल 15 गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा पेश किए गए वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी को दोषी ठहराया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / अर्जुन जग्गा

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