सोनीपत: लोकसभा चुनाव के 7 उम्मीदवारों ने चुनाव खर्च जमा नहीं करवाया
-13 उम्मीदवारों के खर्च रजिस्टर कमेटी व उम्मीदवार द्वारा किया गया खर्च मिलान हो चुका है
-चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा
सोनीपत, 30 जून (हि.स.)। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मनोज कुमार व लोकसभा आम चुनाव-2024 के एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर अविजीत रक्षित ने प्रगति हॉल में लोकसभा चुनाव खर्च को लेकर प्रत्याशियों की आपत्तियां प्राप्त की। उम्मीदवार द्वारा दी गई आपत्तियों के बारे में सुनवाई करते हुए कमेटी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसका दोबारा अच्छी तरह मिलान कर अगर यह आपत्तियां सही है तो इसे ठीक करें।
खर्च कमेटी के नोडल अधिकारी एवं आरटीए ने बताया कि सोनीपत लोकसभा से 07 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपना खर्च रजिस्टर जमा नहीं करवाया है उसे संपर्क किया जा चुका है वे जल्द अपना खर्च रजिस्टर जमा करवाएंगे। इसके अलावा 13 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना खर्च रजिस्टर जमा करवा दिया है और कमेटी व उम्मीदवार द्वारा किया गया खर्च मिलान हो चुका है और उनका खर्चा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा उम्मीदवार के लिए निर्धारित की गई सीमा से कम है। रविवार को जिन उम्मीदवारों की कमेटी द्वारा निर्धारित खर्च सीमा को लेकर आपत्तियां थी वे कमेटी के समक्ष हाजिर हुए हैं।
उपायुक्त एवं एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर ने सभी आपत्तियों की सुनवाई करते हुए बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम घोषित होने के एक माह के अंदर अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा कमेटी के समक्ष जमा करना होता है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार तय समयावधि में चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीदवार ने अपना खर्च रजिस्टर खर्च कमेटी को जमा नहीं करवाया है वे 04 जुलाई तक अपना खर्च रजिस्टर अवश्य जमा करवाएं। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर मेहता मनीष महेन्द्रा कुमार, आरटीए संजय कुमार, डीईटीसी सेल टैक्स नीलरत्न तथा सीनियर अकाउंट ऑफिसर संजीव दहिया सहित संबंधित खर्च कमेटी के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
हिन्दुस्थान समाचार/ नरेंद्र/संजीव
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