कैथल: आठवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

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कैथल, 25 जनवरी (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय पोक्सो तथा क्राइम अगेंस्ट वुमेन जिला कैथल पूनम सुनेजा की अदालत ने दोषी राजेन्द्र उर्फ पवन को दुष्कर्म और छेड़छाड़ के केस में बीस साल कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पीडि़ता को 4 लाख 50 हजार रुपए की रकम जिला विधिक सहायता प्राधिकरण की मार्फत देने के आदेश भी न्यायालय ने दिए हैं। दोषी से जुर्माना वसूल होने होने पर पीडि़ता को 20 हजार की रकम भी मिलेगी।

इस बारे में लडक़ी ने महिला थाना में 7 फरवरी 2020 को केस दर्ज करवाया था। शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी कर रहे डीडीए जेबी गोयल ने एफआईआर के हवाले से बताया कि आठवीं कक्षा में पढऩे वाली पीडि़त छात्रा 9 जनवरी 2020 को जब स्कूल से आ रही थी तो राजेन्द्र उर्फ पवन ने उसके साथ छेडख़ानी की और उसे धमकी दी है अगर मेरे साथ संबंध नहीं बनाएगी तो तेरी मम्मी, पापा और छोटे भाई को जान से मार दूंगा। इसके बाद 19 मई को रात के समय वह लडक़ी के घर पर 11 बजे आया। वहां से राजेन्द्र उसे चौपड़ में ले गया तथा चाकू की नोक पर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसके साथ गलत कार्य किया।

लडक़ी अपने मां बाप की इज्जत की वजह से चुप रही। इसके बाद भी वह लडक़ी को हर दिन गलत कार्य करने के लिए कहता रहा। जब लडक़ी अपनी छत पर जाती तो वह गलत इशारे करता। इस बारे में लडक़ी के परिवार वालों ने राजेन्द्र के घर वालों का कहा लेकिन वो कहते हैं कि हमारा भाई है, हम उसे नहीं रोकते हैं। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और राजेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया। लडक़ी का मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया और न्यायाधीश के समक्ष बयान कलमबद्ध करवाए गए। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में पेश किया। मामले में कुल 14 गवाह पेश किए गए। एडीजे पूनम सुनेजा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने 41 पेज के फैसले में राजेन्द्र को दोषी करार दिया तथा 20 साल कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

हिंदुस्थान समाचार/ नरेश/संजीव

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