कैथल: स्मैक रखने के दोषी को 2 साल की कैद 30 हजार रुपए जुर्माना
कैथल, 6 मार्च (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता राय सचदेव की अदालत ने स्मैक रखने के दोषी को बुधवार को 2 साल की कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो महीने की अतिरिक्त जेल काटने के आदेश दिए गए हैं। इस बारे में थाना पूंडरी में 6 अक्टूबर 2019 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-बी के तहत मुकदमा नंबर 451 दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जेबी गोयल ने की। केस फाइल के हवाले से गोयल ने बताया कि 6 अक्टूबर 2019 को एसआई बलजीत सिंह अपनी टीम के साथ गश्त के दौरान गांव पाई बस अड्डे पर पहुंचे। वहां एक गुप्तचर ने पुलिस को सूचना दी कि गुरमीत सिहं उर्फ मीती निवासी गांव पाई के पास अवैध हथियार होने का सन्देह है। वह इस समय पिलनी रोड पर जोहड़ के पास खड़ा है। इस पर पुलिस ने रेडिंग पार्टी तैयार की और गुप्तचर द्वारा बताई गई जगह जोहड़ के पास पिलनी रोड पर पहुंची। वहां जोहड़ के किनारे एक युवक खड़ा था, जो पुलिस की गाड़ी को देखकर पिलनी रोड पर गांव की तरफ चलने लगा। पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा तो वह तेज कदमों से चलने लगा लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
जब उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गुरमीत सिहं उर्फ मीती निवासी गांव पाई बताया। पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने जब उसकी तलाश ली ता उसके पास से अवैध हथियार तो नहीं मिला अलबत्ता उसके पास से 7 ग्राम 500 मिलीग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया तथा चालान बनाकर अदालत में भेज दिया। मामले में कुल नौ गवाह पेश किए गए। एडीजे संगीता राय सचदेव की अदालत ने दोनों पक्षों को गौर से सुनने के बाद गुरमीत को स्मैक रखने का दोषी पाया तथा दो साल की कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार/ नरेश/संजीव
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