कैथल: चार किलो गांजा पत्ती रखने पर 2 साल की कैद व 20 हजार रुपए जमाना
कैथल, 24 नवंबर (हि.स.)। अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के दोषी को शुक्रवार को 2 साल की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस बारे में दोषी सुनील उर्फ सन्नी के खिलाफ थाना शहर कैथल में 15 मई 2017 को एनडीपीएस की धारा 20 के तहत केस नंबर 200 दर्ज किया गया था।
स्टेट की ओर से केस की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायावादी सुखदीप सिंह ने बताया कि 15 मई 2017 को एएसआई रमेश चन्द्र, ईएएसआई राजेन्द्र सिहं, राममेहर, एचसी कमलजीत सिंह, सिपाही संदीप सिंह व चालक ईएचसी दर्शन सिंह गश्त के दौरान पेहवा चौक कैथल से होते हुए नजदीक पुराना बस अड्डा कैथल पर पहुंचे तो एक युवक वहां संदिग्ध हालात मे खड़ा दिखाई दिया। युवक पुलिस पार्टी को देखकर तेज-2 कदमों से चलने लगा। एसआई रमेश चन्द्र ने साथी कर्मचारियों की मदद से युवक को काबू किया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुनील उर्फ सन्नी वासी खुराना रोड कैथल बतलाया।
जब उसके पास से बैग की तलाशी ली गई तो बैग के अन्दर गांजा पत्ती बरामद हुई। जिसका वजन 4.500 किलो ग्राम था। इस बारे में थाना सिटी में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत मेंं पेश किया। केस में कुल 11 गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनील का नशा रखने का दोषी पाया तथा अपने 18 पेज के फैसले में उसे दो साल के कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी पहले से ही जेल मेंं बंद है।
हिन्दुस्थान समाचार/ नरेश/संजीव
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