नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कठोर कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना

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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कठोर कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना


नूंह, 30 सितंबर (हि.स.)। नूंह जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी राम प्रसाद उर्फ गंगवा को 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतने का आदेश भी दिया है।

मामले में आरोपी नाबालिग पीड़ित को बहला-फुसलाकर जंगल की ओर ले गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना के संबंध में परिजनों द्वारा पूछताछ किए जाने पर पीड़ित ने उन्हें आपबीती बताई। इसके बाद फिरोजपुर झिरका सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में साक्ष्य एकत्रित करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई नूंह की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो अदालत में हुई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिन्जन की अदालत ने गत दिवस आरोपी राम प्रसाद उर्फ गंगवा को दोषी करार दिया था। इसके बाद बुधवार को अदालत ने सजा के संबंध में आदेश पारित करते हुए संबंधित दो धाराओं के तहत दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त साधारण कैद का आदेश दिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल मोहानिया

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